*21 जनवरी की रात्रि 11.30 बजे से 23 जनवरी की सुबह 8.30 बजे तक प्रभावी रहेगा शुष्क दिवस आदेश*
कटनी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम मंदिर के गर्भ गृह में भगवान श्रीराम की प्राण -प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में इस दिन शुष्क दिवस घोषित करने के दिए निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद ने आज बुधवार को एक आदेश जारी कर संपूर्ण जिले में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है।
इस दिन जिले में भांग, शराब एवं सभी प्रकार के मादक पदार्थो की दुकानें बंद रहेगी। 22 जनवरी को कटनी जिले सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बड़े कार्यक्रमों, समारोहों का आयोजन, जुलूस, प्रभात फेरी आदि निकलना है। इसके मद्देनजर कलेक्टर श्री प्रसाद ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है।
शुष्क दिवस अवधि में जिले की समस्त भांग एवं भांग घोंटा, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ०एल०-2, एफ०एल०-3, एफ०एल०-4 एवं वाईन शॉप (अम्वी वाईन आउटलेट) लायसेंस के अंतर्गत मदिरा का क्रय, विक्रय, परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त लायसेंस परिसरों को दिनांक 21 जनवरी की रात्रि 11.30 बजे से 23 जनवरी को प्रातः 8.30 बजे तक बंद रखा जाना आदेशित किया जाता है। कलेक्टर इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।