रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। माननीय विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी राकेश उर्फ छोटा पिता मुन्नालाल उम्र-21 वर्ष को पाॅक्सो अधिनियम की धारा- 10 में 5 वर्ष का कारावास तथा 354 भा.दं.वि में 1 वर्ष के कारावास तथा कुल 4,000/- अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया महिला थाना नर्मदापुरम अंतर्गत दिनांक 10.09.2023 को शाम 04 बजेे नाबालिग पीड़िता अपने घर पर थी, खाना खाकर सो रही थी, आरोपी भी घर पर मौजूद था। पीड़िता उसकी माँँ और भाई मजदूरी का पैसा लेने बाहर की तरफ गये थे, तभी आरोपी बुरी नियत से पीड़िता के ऊपर लेट गया उसी समय पीड़िता का भाई आ गया तभी आरोपी गेट खोलकर भाग गया। पीड़िता द्वारा घटना की रिपोर्ट महिला थाना में की गई जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम में दिनांक 09.11.2023 को प्रस्तुत किया गया था।
विचारण दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता एवं अन्य अभियोजन साक्षीयों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दोषी पाकर दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई। उक्त जानकारी दिनेश कुमार यादव
मीडिया प्रभारी,अभियोजन कार्यालय, जिला-नर्मदापुरम द्वारा प्रदान की गई।