कटनी – कलेक्टर श्री अवि प्रसाद नें खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश खनिज विभाग को दे रखें है। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर खनिज प्रभाग द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर कार्यवाही की जाकर निर्धारित प्रशमन शुल्क जमा कराया जा रहा है।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पुरैनी दुर्गा मंदिर व कटनी में खनिज रेत के अवैध परिवहन की जांच के दौरान 6 चक्का डग्गी वाहन क्रमांक एमपी 21 जी 1565 से वाहन चालक एवं मालिक राहुल कोल द्वारा 6 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर प्रकरणों में अभिवहन परिपत्र की मांग ट्रेक्टर-ट्राली चालक से की गयी। ट्रेक्टर-ट्राली के चालक द्वारा अभिवहन पारपत्र प्रस्तुत नही किया गया। जिस पर खनिज प्रावधान अनुसार ट्रेक्टर-ट्राली मय खनिज जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में 62 हजार 250 रूपये एवं प्रशमन राशि अधिरोपित कर खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उक्त राशि जमा हो जाने के पश्चात जप्तशुदा ट्रेक्टर-ट्राली को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त किये जाने की विधि संगत कार्यवाही करें।
कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर खनिज अधिकारी द्वारा प्रकरण पर कार्यवाही की जाकर अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया गया। जिसपर अनावेदक द्वारा प्रशमन शुल्क 62 हजार 250 रूपये की राशि जमा कर दिये जाने के पश्चात मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के अनुसार वाहन मुक्त करनें की कार्यवाही की गई।
Jansampark Madhya Pradesh