रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम/इटारसी। माननीय द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी श्री ललित कुमार झा द्वारा दिनांक 30/12/2023 को सनसनीखेज हत्याकांड के प्रकरण में बीएसएफ अम्बासा, त्रिपुरा में पदस्थ आरक्षक आरोपी कुशमेन्द्र सिंह जाटव पिता चेतराम जाटव नि0 ग्राम धौंधी जिला सीतापुर उ0प्र0 को बीएसएफ से सेवानिवृत अल्फ्रेड नेरियस निवासी पथरौटा की हत्या के अपराध के लिए धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 27 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 18.03.2019 को सुबह 7.30 बजे बीएसएफ से रिटायर्ड अल्फेन्ड नेरियस घर से उसकी लड़की इतिशिया उर्फ ऐनी उम्र 6 वर्ष को एनटीपीसी स्कूल पथरौटा स्कूटी से छोड़ने गये थे। कुछ देर बाद अल्फेन्ड नेरियस की पत्नी इमोरलिन नेरियस भी स्कूल चली गयी थी। स्कूल में किसी ने फोन करके सूचना दी थी कि ग्राम पांडूखेड़ी में उसके पति अल्फेन्ड नेरियस को कुशमेन्द्र सिंह ने गोली मार दी है। तब तब वह स्कूल के स्टाफ के साथ ग्राम पांडूखेड़ी घटनास्थल पर पहुंची तो देखा रोड़ पर काफी भीड़ लगी थी। पुलिस स्टाफ तथा उसकी बेटी इतिशिया उर्फ ऐनी खड़ी थी, जिसने बताया कि उनको सोयाबीन फैक्ट्री के पास कुशमेन्द्र सिंह अंकल मिले जिन्होंने हाथ देकर पापा को रोका तथा जोर-जोर से बातचीत कर विवाद करने लगे तब पापा ने कुशमेन्द्र को फार्म हाउस प्लाट पर ले जाने के लिये स्कूटी पर पीछे बैठा लिया । पांडूखड़ी रास्ते पर कुशमेन्द्र सिंह ने स्कूटी को हिलाकर गिरा दिया तथा छोटी बंदूक से पापा के कंधे में गोली मार दी। आरोपी कुशमेन्द्र के विरूद्ध धारा 302 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर तत्कालीन थाना प्रभारी कंचनसिंह ठाकुर ने विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान शासन की ओर से अति0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री एच0एस0 यादव द्वारा की गई। उक्त जानकारी दिनेश कुमार यादवनमीडिया प्रभारी,अभियोजन कार्यालय, जिला-नर्मदापुरम द्वारा प्रदान की गई।