कटनी – मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थल और अन्य स्थलों पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम के प्रावधानों के तहत सर्वाेच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समय- समय पर जारी दिशा- निर्देशों के अनुक्रम में धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों में तय मापदण्ड के अनुरूप ही लाउडस्पीकर व डी.जे. के उपयोग के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के बाद ही कटनी जिले के कई धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों ने स्वस्फूर्त ही लाउडस्पीकर उतारने की सार्थक पहल का नायाब उदाहरण पेश किया है।
कलेक्टर श्री अवि प्रसाद की अध्यक्षता में धर्मिक एवं अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में शनिवार को आयोजित धर्मगुरूओं की बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने श्री राम तिलक हनुमान मंदिर के प्रबंधक संतोष कुमार कुशवाहा द्वारा स्वेच्छा से लाउडस्पीकर हटानें की जानकारी दी। जिस पर बैठक में सभी समुदाय के धर्मगुरूओं ने ताली बजाकर इस अभिनव कार्य की सराहना की।
सौहार्द्रपूर्ण माहौल में आयोजित बैठक में सभी समुदाय और पंथ के धर्मगुरूओं ने कटनी के अमन, भाईचारे और शासन के आदेशों व निर्देशों की सदैव पालन करनें की भावना को प्रदर्शित करते हुए निर्धारित मापदंड के अनुसार ही लाउडस्पीकर व डी.जे बजाने की सर्वसम्मति से सहमति जताई।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने बैठक मे कहा कि धर्म का काम समाज को दिशा दिखाना है। धर्मगुरू समाज के मार्गदर्शक है। उन्होंने सभी से शासन व सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तय मापदण्ड के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने का आग्रह किया। इस पर मुस्लिम, हिन्दू, सिख और इसाई समुदाय के धर्मगुरूओं ने इस नियम के पालन हेतु सहमति जताई। कलेक्टर ने विशेष अवसरों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति प्राप्त करने की जानकारी भी दी।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने धर्मगुरुओं से कहा कि धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग विधिवत् अनुमति लेकर एवं निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने हेतु सहयोग अपेक्षित है। पूर्व से संचालित लाउडस्पीकरों की भी अनुमति लेकर उपयोग करें।
कलेक्टर ने बताया कि आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डेसीबल एवं रात के समय 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसीबल, रात के समय 70 डेसीबल, वाणिज्य क्षेत्र में दिन के समय 65 डेसीबल एवं रात के समय 55 डेसीबल तथा शांत क्षेत्र में दिन के समय 50 डेसीबल एवं रात के समय 40 डेसीबल ध्वनि सीमा निर्धारित की गई है। जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक श्री रंजन बैठक मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण संसबंधी दिशा- निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने कहा कि जिले में लाउडस्पीकर एवं डीजे के उपयोग को लेकर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। सभी धर्म गुरूओ एवं डीजे संचालकों से अपेक्षा है कि मध्यम आकर एवं कम ध्वनि वाले डीजे एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग संबंधित एसडीएम से अनुमति लेकर ही करें।
बैठक में सभी धर्मगुरूओं ने इस बात पर सहमति जताई की शोर- शराबे से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद ओर संवाद तथा छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान पडता है। साथ ही कोलाहल पूर्ण वातावरण के कारण उच्च रक्तचाप, बैचेनी, मानसिंक तनाव तथा अनिद्रा, हदृयघात तक हो जाता है।
बैठक में अपर कलेक्टर साधना परस्ते, एस.डी.एम कटनी राकेश चौरसिया तथा विभिन्न धर्माे के धर्मगुरु उपस्थित रहे।
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