कटनी (13 दिसंबर) – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा आदेश जारी कर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत विधानसभा निर्वाचन –2023 अवधि के दौरान कटनी जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत निलंबित किये गये समस्त शस्त्र लायसेंसों का निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आचार संहिता के अनुक्रम में शस्त्र लायसेंसधारियाँ के जमा कराये गए शस्त्र तत्काल संबंधित शस्त्र लायसेंसधारी को वापस किये जाने हेतु आदेशित किया है।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के परिपालन में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कटनी जिला कटनी द्वारा विधानसभा निर्वाचन –2023 के निर्वाचन की घोषणा कि जाने के फलस्वरूप कटनी जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने तथा निर्वाचन अवधि में चुनाव प्रचार-प्रसार रैली से संचालन करने के लिये साम्प्रदायिक, लोक व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से 09 अक्टूबर 2023 के द्वारा जारी आदेश के माध्यम से कटनी जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत आत्मसुरक्षा, फसलसुरक्षा हेतु फार्म न०- 03 व 05 में जारी समस्त शस्त्र लायसेंसों को निलंबित कर उक्त लायसेंस में दर्ज शस्त्रों को संबंधित थानों में जमा कराने का आदेश जारी किया गया था। वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन –2023 के अन्तर्गत लागू आदर्श आचरण संहिता समाप्त हो चुकी है। इस परिपेक्ष्य मे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र लायसेंसो का निलंबन समाप्त कर दिया है।