रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष / प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश / सचिव के नेतृत्व में 09 दिसंबर 2023 को नेशनल लोक अदालत का अयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम द्वारा जिला न्यायालय नर्मदापुरम सहित तहसील न्यायालयों इटारसी पिपरिया, सोहागपुर, सिवनी मालवा में किया गया।
नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया।
नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन एवं शुभांरभ कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, जिला न्यायाधीशगण, जिला न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रम न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, जिला विधिक सहायता अधिकारी, अध्यक्ष / सचिव जिला अभिभाषक संघ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिला अभियोजन अधिकारी, जिला न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयीन कर्मचारीगण, विद्युत विभाग एवं बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा पक्षकारगण उपस्थित रहें।
उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित कुल 607 प्रकरणों का निपटारा किया गया, साथ ही 809 विभिन्न विभागों से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरण निपटाये गये। इसी के साथ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में लगभग राशि रूपये 69916387/- के अवार्ड पारित किये गये, तथा विभागीय प्रकरणों में लगभग राशि रूपये 9919538/-रूपये की वसूली हुई। इस प्रकार कुल 1416 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं परिवार परामर्श केन्द्र के माध्यम से 07 प्रकरणों में आपसी समझौता कराया गया।
इस नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा, चैक बाउंस, शमनीय अपराध, वैवाहिक मामलें, विद्युत चोरी से संबंधित मामलों के साथ-साथ सिविल तथा राजस्व मामलें निपटारे के लिए रखे गये थे।जिला न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कुल 607 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा विभिन्न विभागों से संबंधित 809 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों में व्याप्त मतभेद आपसी सुलह एवं समझाईश के माध्यम से समाप्त हो गया है। नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के धन एवं समय दोनों की बचत होती है तथा उन्हें न्यायिक प्रकिया से भी छुटकारा मिल जाता है।