कुख्यात आंतकी अबू फैजल को हुई आजीवन कारावास की सजा
जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि
आज दिनांक 07/12/2023 माननीय न्यायालय श्री रघुवीर प्रसाद्र पटेल विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में विशेष प्रकरण क्रमांक 154 /2015 थाना कोतवाली खण्डवा का अपराध क्रमांक 541/2013 के आरोपी अबू फैजल को धारा 307, 395, 397 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये 4 बार आजीवन कारावास की सजा एवं 10,000रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री नीरेन्द्र शर्मा एवं श्री विक्रम सिंह द्वारा पैरवी की गई है। ।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
घटना संक्षेप में यह है कि दिनांक 01.10.2013 को जिला जेल खंडवा से प्रतिबंधित संगठन सिमी के आरोपी अबू फैजल एजजुद्दीन, शेख मेहबूब, मो. असलम, जाकिर हुसैन व अमजद खंडवा जेल तोडकर फरार हो गये थे फरार होने के उपरान्त भाग रहे थे रात्रि के समय पुलिस के आरक्षक नरेन्द्र सिंह, सुरेश, लोकेश हिरने, कुन्दन गश्त कर रहे थे आरोपियो की पुलिस के आरक्षकों से मुठ भेड हुई जिसमे सभी आरोपियो लोकेश व उसके साथियों पर जान लेवा हमला किया जिसमे सभी लोग घायल हुये अबू फैजल व उसके साथी गश्त कर रहे पुलिस आरक्षक की मोटरसाईकिल तथा रायफल लूट कर भाग गये और उन्हेे सुनसान जगह पर फैक गये बाद मे पुलिस ने रायफल और मोटरसाईकिल को बरामद किया। अबू फैजल को सेधंवा मे सिमी के सदस्य खालिद व इरफान के साथ पुलिस मुठभेड मे पकडा था।
जिला खंडवा थाना कोतवाली अबू फैजल व उसके साथियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 541/13 धारा 395, 397, 307, 353, 332 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया प्रकरण को खंडवा न्यायालय से भोपाल एनआईए न्यायालय मे स्थानांतरण किया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों पर सहमत होकर आरोपी अबू फैजल को धारा 307 भादवि मे दो बार आजीवन कारावास एवं धारा 395 एवं धारा 397 भादवि मे आजीवन कारावास की सजा दी गई। अबू फैजल को पूर्व मे भी आठ बार आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है एवं आरोपी के विरूद्ध तीन प्रकरण अभी भी विचाराधीन है।