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मतदान समाप्ति तक अनाधिकृत एवं बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक
सतना 15 नवंबर 2023/सतना जिले में विधानसभा चुनाव 2023 प्रक्रिया प्रचलित है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने विधानसभा निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण माहौल में स्वंतत्र एवं निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण सतना जिला अंतर्गत 15 नवंबर को सायं 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति होने तक मतदान के लिये अधिकृत, अत्यावश्यक सेवाओं एवं सतना जिले के मतदाताओं के वाहनों को छोड़कर शेष चौपहिया यंत्र चालित वाहनों को आवागमन को प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेशानुसार निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारी के समस्त प्रकार के वाहन, अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के प्राधिकारी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी वाहन, अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टेंकर, विद्यत ड्यूटी वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस एवं माल वाहन ट्रक (जो निश्चित स्थानों के अनुज्ञापत्र के आधार पर चल रहे हैं), सतना जिले के समस्त विधानसभा के मतदाता द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिए प्रयोग करने वाला वाहन, समस्त शासकीय वाहन और शासकीय कार्य में संयोजित निजी वाहन तथा अन्य कोई वाहन, जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सतना से वैद्य रूप से अनुमति दी गई हो। ऐसे वाहनों पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक सतना इस आदेश का पालन करते हुए अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे।
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Chief Electoral Officer Madhya Pradesh