कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दो आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही कर दीपक गुप्ता उर्फ दीपू को 7 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है और सोनू सेन उर्फ गटर्रा के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए एक वर्ष की अवधि तक हर माह रंगनाथ नगर थाना में हाजिरी देने का आदेश पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने दोनों अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
जिला बदर के जारी आदेश में कलेक्टर श्री प्रसाद ने श्रमधाम अमेहटा थाना कैमोर निवासी 20 वर्षीय दीपक गुप्ता उर्फ दीपू को 24 घंटे के भीतर जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 7 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया है।
दीपक गुप्ता के विरूद्ध पांच आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है और विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित है। दीपक को कटनी जिले के दाण्डिक न्यायालय में चल रहे मामलों की पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने की सशर्त अनुमति दी गई है। दीपक को इसकी सूचना थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी।
इसी प्रकार एक अन्य आदेश में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने भीमराव चौक थाना रंगनाथ नगर निवासी 35 वर्षीय सोनू सेन उर्फ गटर्रा की आपराधिक पृष्ठभूमि के मद्देजनजर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह थाना रंगनाथ नगर में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।
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