कलेक्टर ने किया गुल्ला उर्फ रसगुल्ला के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही
चार माह के लिए जिला की राजस्व सीमाओं से किया निष्काषित
कटनी (6 नवंबर) – जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आदतन अपराघी नई बस्ती अमेहटा थाना कैमोर निवासी 21 वर्षीय गुल्ला उर्फ रसगुल्ला उर्फ सोनू कोल के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने गुल्ला उर्फ रसगुल्ला के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। गुल्ला उर्फ रसगुल्ला के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में कई प्रकरण विचाराधीन है। गुल्ला गंभीर किस्म का और गाली गलौच कर मारपीट करने का आदतन अपराधी है। इसके विरूद्ध समय-समय पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां अप्रभावित रहीं। इसलिए आमजन के रक्षार्थ व सार्वजनिक सुरक्षा बनाये रखने हेतु तथा भविष्य में गुल्ला उर्फ रसगुल्ला के आचरण मे सुधार लाये जाने हेतु कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता थी। ताकि निर्वाचन जैसा कार्य शांतिपूर्ण संपन्न हो सके।
गुल्ला उर्फ रसगुल्ला के इन स्थितियों के मद्देनजर कलेक्टर श्री प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुल्ला को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से चार माह की अवधि के लिए निष्कासित किया है। इस अवधि मे गुल्ला उर्फ रसगुल्ला को कलेक्टर न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना जिले में प्रवेश नहीं करने का आदेश परित किया गया है। लेकिन इसके विरूद्ध कटनी जिले के किसी दांडिक न्यायालय में चल रहे प्रकरण की पेशी दिवस पर उपस्थित रहने की छूट दी गई है।