रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय मोना शुक्ला पाण्डे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिषा द्वारा दहेज की मॉग करने वाले आरोपी देवीसिंह कुचबंदिया आयु-38 वर्ष निवासी- शेरपुरा विदिषा को धारा 498 ए, अंतर्गत थाना- सिविल लाईन विदिषा को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 06 माह के सश्रम कारावास एवं कुल 1500 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गार्गी झा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, फरियादी द्वारा इस आषय की रिपोर्ट लिखाई कि उसका विवाह 05.02.2007 को आरोपी देवीसिंह के साथ हिंदु रीति-रिवाज के साथ नरसिंहपुर से संपन्न हुआ था। विवाह उपरांत फरियादी अपने ससुराल विदिषा आ गई। तब से ही आरोपी देवीसिंह द्वारा उसकी पत्नि (फरियादी) से दहेज की मॉग की जाने लगी और दहेज की मॉग पूरी न होने से आरोपी द्वारा फरियादिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेषान किया जाने लगा। विवाह के उपरांत फरियादिया के पिता, उसके पति (आरोपी) के दहेज की मॉग करने पर पैसा देते रहे। सूचना दिनांक से दो माह पूर्व उसके पति उसे उसके पिता के घर छोड़ गए और कह गए कि 2,00,000/- रूपये का इंतजाम हो जाए तो विदिषा आ जाना। लगभग 35-40 दिन पूर्व भी उसके पति नरसिंहपुर आए और रात में उसके साथ मारपीट करने लगे। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना नरसिंहपुर में देहाती नालसी कायमी की गई तथा उसके आधार पर थाना सिविल लाईन विदिषा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा