कटनी (04 नवंबर) – कटनी जिले में विधानसभा निर्वाचन -2023 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पर अब तक दो मामलों में एफ.आई.आर भी दर्ज कराई जा चुकी है।
कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी द्वारा जारी किये गए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 सहित बिना अनुमति प्रचार वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने के मामले में बरही पुलिस थाना में बीते शुक्रवार 3 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस को गश्त के दौरान वाहन क्रमांक एम.पी-19 बी बी 1095 मिली जिसमे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। वाहन की तलाशी लेने पर तवेरा वाहन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पोस्टर एवं झंडे जब्त किये गये।
प्रचार वाहन और ध्वनि विस्तारक यंत्र की विधिक अनुमति का दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक 28 वर्षीय मुकेश केवट निवासी डुकरिया सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र नहीं दिखा सका। जिस वजह से तवेरा वाहन सहित ध्वनि विस्तारक यंत्र, 20 नग समाजवादी पार्टी के पोस्टर और 15 नग समाजवादी पार्टी के झंडे जब्त कर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही आरोपी चालक मुकेश केवट के विरूद्ध बरही पुलिस थाना में धारा 188, 171 (जी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों यहां बरही पुलिस थाना में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में वाहन क्रमांक एम.पी 4 सी ए 1037 धर्मेन्द्र चौधरी के विरूद्ध पहले ही एफ.आई.आर दर्ज की जा चुकी है। इस वाहन से बिना अनुमति प्रचार वाहन में भारतीय जनता पार्टी के झंडे और बैनर का परिवहन किया जा रहा था।