पास्को एक्ट में आरोपी को 06 माह की सजा एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया
रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम । माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी मनीष रघुवंशी को धारा-323 भादवि में 01 माह एवं 3(2)(va) एस सी/एस टी में 06 माह का कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
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घटना का संक्षिप्त विवरण –
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 25/02/2023 को अभियोक्त्री अपने छोटे भाई को स्कूल से लाने के लिए सायकिल से गयी थी, वापस घर आते समय रास्ते मे गाँव का रहने वाला आरोपी मनीष रघुवंशी आ गया और रास्ते में बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया और साथ चलने को कहा और गाली गलोच करने लगा, जबरदस्ती करने पर अभियोक्त्री और उसका भाई सायकल से गिर गए, जिससे दोनों को चोट लग गयी। इसके बाद आरोपी मनीष भाग गया। घर आकर अभियोक्त्री ने मम्मी-पापा को सारी बात बताई। आरोपी के विरुद्ध थाना माखननगर में रिपोर्ट दर्ज करायी, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा आरोपी मनीष रघुवंशी को दोषी पाकर धारा-323 भादवि में 01 माह एवं 3(2)(va) एस सी/एस टी एक्ट में 06 माह का कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी द्वारा सशक्त पैरवी की गई। उक्त जानकारी दिनेश कुमार यादव,मीडिया प्रभारी,अभियोजन कार्यालय,
जिला-नर्मदापुरम द्वारा प्रदान की गई है।