रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी मनोज पिता मोहन बाबू पाल उम्र 45 वर्ष निवासी प्रियदर्शनी नगर टी.टी. नगर भोपाल को धारा 338 (शीर्ष 2) भादवि में 03-03 माह का कारावास एवं धारा 279 (शीर्ष 2) भादवि में 500-500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दि. 18.10.2017 को करीब 01:30 बजे दोपहर की बात है फरियादी/सूचनाकर्ता रामबाबू इमने और अनिल धाकड़ मासाब मोटर साइकिल से मुआर से सिलवानी आ रहे थे जिनके आगे उनका विद्धार्थी विमलेश आदिवासी व उसके पिता भागचंद भी उनकी नई मोटर साइकिल बजाज विक्रांत से सिलवानी आ रहे थे मो0 सा0 विमलेश चला रहा था तथा उसके पिता भागचंद पीछे बैठे थे जैसे ही वो उदयपुरा पेट्रोल पंप सिलवानी के पास पहुंचे की सामने सिलवानी तरफ से आ रही इंडिगो ईसीएस क्र. एमपी 04 टीए 8523 के चालक ने अपनी इंडिगो कार काफी तेज व लापरवाही से चलाकर लाया और विमलेश की मोटर साइकिल में सामने से टक्कर मार दिया जिससे वे दोनों गिर गए तथा उन्हें चोट आई कार चालक टक्कर मारकर भाग गया, फिर फरियादी ने डायल 100 नंबर से दोनेां को शासकीय अस्पताल सिलवानी इलाज हेतु लेकर आए जहां से उन्हेंभ जिला अस्पताल रायसेन रिफर किया गया तत्पश्चात फरियादी रामबाबू द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र सिलवानी में दर्ज करायी उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र सिलवानी द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण उपरांत मान0 न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त साक्ष्यों एवं दलीलों को सुनकर आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 338 (शीर्ष 2) भादवि में 03-03 माह का कारावास एवं धारा 279 (शीर्ष -2) भादवि में 500-500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0