रिपोर्टर सीमा कैथवास
भोपाल । विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आगर-मालवा से विधायक विपिन वानखेड़े और युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी और अन्य 4 लोगों को 12 साल पुराने धरना प्रदर्शन के मामले में एक साल की सजा सुनाई है। वानखेड़े के अलावा इस मामले में कोर्ट ने युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी समेत कुल 6 लोगों को दोषी करार दिया है और 1 साल की सजा सुनाई और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया ।
यह पूरा मामला साल 2011 का बताया जा रहा है। तब विधायक विधायक वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी एनएसयूआई कार्यकर्ता थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके से होते हुए विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी सैंकड़ों छात्रों को लेकर जब विधानसभा कूच कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दी।
युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे हमें पूर्ण विश्वास है कि उच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस ने झूठा प्रकरण दर्ज किया था ।