कटनी (13 जुलाई ) – माधवनगर में पेट्रोल पंप के सामने कुछ अतिशबाजी की दुकाने पेट्रोल पंप के सामने विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83, 84 एवं 86 का उल्लंघन कर दुकान निर्माण कराये जाने पर भविष्य में लापरवाही के कारण संभावित आगजनी से जन हानि की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक कटनी तथा तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को किये जा रहे निर्माण कार्य को हटाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
विदित हो कि फाखरा नक्शबंदी पिता औवेस अहमद निवासी मिशिन चौक कटनी की शिकायत पर माधवनगर निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पंप के सामने आतिशबाजी की दुकाने विस्फोट नियम 2008 का उल्लंधन कर निर्माण किया जाना पाया गया।
उल्लेखनीय है कि कार्यालयीन आदेश के माध्यम से माधवनगर स्थित आतिशबाजी पटाखा के 20 अनुज्ञप्तिधारियों के दुकानों के मध्य विस्फोट नियम 2008 के अनुरूप निर्धारित दूरी करने तथा नियम के अनुरूप अन्य कमियों का पालन कराने हेतु अधिकृत किया जाकर एक माह के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटनी एवं नगर पुलिस अधीक्षक कटनी को निर्देशित किया गया था।