कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिले के अधिक से अधिक कृषकों को अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने हेतु प्रचार- प्रसार करने के निर्देश दिये गये है। इसी तारत्मय में बुधवार को मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कटनी श्री शिशिर गेमावत द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु फसल बीमा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई जाकर रवाना किया गया। यह वाहन जिला कटनी के सभी विकासखण्डों में भ्रमण कर इस योजना का प्रचार-प्रसार करेगा।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक नें बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 अंतर्गत कृषकों के लिए अपनी पटवारी हल्के में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। बीमा पूर्णतः स्वैच्छिक है। ऋणी कृषक यदि बीमा नहीं कराना चाहते है तो अंतिम तिथि के सात दिवस पूर्व (खरीफ हेतु 24 जुलाई) तक घोषणा पत्र भरकर संबंधित बैंक शाखा को दे सकते है। यदि घोषणा पत्र नहीं दिया जाता है तो कृषक को योजना में सम्मलित माना जायेगा। गैर ऋणी कृषक सीएससी केन्द्र, बैंक की शाखाओं में अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते है। बीमा कराने के लिए कृषकों को घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन सिकमी होने पर इसका शपथ पत्र, ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, बुवाई प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। खरीफ में अनाज एवं दलहन फसल के लिए प्रीमियम राशि बीमित राशि का 2 प्रतिशत है।आपनें जिले के सभी कृषकों से अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने का आग्रह किया है ताकि असामान्य परिस्थितियों में हाने वाले नुकासान की प्रतिपूर्ति हो सके।