देखिऐ वीडियों रिपोर्टर सीमा कैथवास
सिवनी मालवा। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत ग्राम बराखड़ कला में पिछले सप्ताह शनिवार को बड़ी मात्रा में नकली खाद विक्रय किए जाने की खबर पर कृषि अधिकारी द्वारा गोदाम को सील कर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई जांच उपरांत सिवनी मालवा एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी के दिशा निर्देशन में कृषि अधिकारी संजय पाठक द्वारा आज दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि
सिवनीमालवा तहसील के अंतर्गत शनिवार 10 जून को सोशल मीडिया पर यह खबर आई कि ग्राम बराखड़ कला में बड़ी मात्रा में नकली खाद का विक्रय राजस्थान के व्यापारियों द्वारा सीधे किसानों को किया जा रहा है और बलवान खाद का प्रचार किया जा रहा है। यह खबर जिला मुख्यालय से होकर प्रदेश स्तर तक पहुंची, यह बात भी सामने आई कि करीब 600 बोरी मिट्टी युक्त नकली डीएपी की जब्ती हुई है। जिसके बाद मीडिया के फोन उपसंचालक कृषि जेआर हेडाऊ से लेकर सिवनीमालवा के कृषि अधिकारी संजय पाठक तक पहुंचे। तब कृषि अधिकारी श्री पाठक ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों से सूचना मिली थी जिसके बाद वे तत्काल ग्राम बराखड़ कला में उस घर पर पहुंचे, जहां कुछ बोरियां रखी थी। उसके बाद ताला बंद एक गोदाम की भी सूचना मिली, जिसका ताला पुलिस की मौजूदगी में तुड़वाया गया और बोरी की जांच में प्रथम दृष्टया वह नकली खाद महसूस हुई। जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। जांच के लिए खाद का सैंपल प्रयोगशाला में भेजा गया। जिसके उपरांत उप संचालक कृषि जेआर हेडाऊ के निर्देशन पर कृषि अधिकारी संजय पाठक द्वारा जांच शुरू की गई। आज शनिवार को कृषि विभाग के जांच प्रतिवेदन के आधार पर सिवनीमालवा एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी के दिशा निर्देशन में दो लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सिवनीमालवा पुलिस ने
आरोपी मोहित पिता रामशंकर गौर निवासी वराखड़ कला थाना सिवनीमालवा एवं जगदीप पिता निरंजन सिंह निवासी आनंद गुजरात के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का पाया जाने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला नर्मदापुरम द्वारा पुलिस को दिए गए पत्र क्रमांक / स्टेनो /2023-24/815 नर्मदापुरम दिनांक 12.06.23 उपरोक्त विष्यान्तर्गत अवगत कराया कि विकास खंड सिवनीमालवा के ग्राम बराखड़ कला मे मोहित गौर पिता रामशंकर गौर की दुकान पर वेलसन फार्मर एंड फर्टिलाजर्स (प्रा.) लिमिटेड आनंद गुजरात द्वारा उत्पादित खाद विक्रय हेतु भंडारित पाई गई है। सलग्न जाँच प्रतिवेदन अनुसार उक्त खाद कंपनी के प्रतिनिधि जगदीप पिता निरंजन सिंह नारका निवासी आनंद गुजरात स्थित कंपनी कार्यालय परिसर द्वारा विक्रय हेतु भंडारित की गई है जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का स्पष्ट उल्लंघन के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियन 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है। अतः अनुरोध है कि संबंधित मोहित गौर पिता रामशंकर गौर की दुकान में बिना उर्वरक अनुजसी के उर्वरक भंडारण तथा जगदीप पिता निरंजन सिंह नारुका द्वारा विना उर्वरक अनुज्ञप्ती के उर्वरक विक्रय का प्रयास उर्वरक ( नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 एवं 35 का उल्लंघन के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है। अतः उक्त अनुसार दोनो व्यक्तियो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करे।