विदिशा। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदन सिंह चौहान विदिषा द्वारा अवैघ कट्टा रखने वाले आरोपी इमरान को धारा 25 (1ख), (क) आयुध अधिनियम 1959 में 02 वर्ष के कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 18.08.2022 को शाम 8ः00 बजे करीब धनौरा हवेली मैन रोड विदिषा पर एक व्यक्ति देषी मेड कट्टा लेकर खड़ा है। मुखबिर से उक्त सूचना मिलने पर पुलिस धनौरा पहुॅची थी। उक्त दिनांक को आरोपी इमरान, कलेक्टर के आदेष दिनांक 10.06.2022 से विदिषा एवं उसके सीमावर्ती जिले रायसेन, भोपाल, गुना, अषोकनगर, सागर एवं राजगढ़ की राजस्व सीमाओं से जिला बदर किया गया था।
पुलिस घटना स्थल पर पहुॅची तो एक लड़का पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे फोर्स के माध्यम से पकड़ा गया, नाम, पता पूछा गया, तलाषी ली तो कमर में देषी कट्टा मिला। आरोपी जिला बदर की अवधि में जिला विदिषा की सीमा में पाया गया था। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0