रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
मान. अपर सत्र न्यायालय श्रीमान राजकुमार वर्मा, बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा के थाना गैरतगंज अपराध क्रमांक 489/2022, विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 47/2022, धारा 376AB भादवि एवं 5(एल)/6 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुये आरोपी मदन जाटव पिता धनसिंह जाटव निवासी ग्राम झामर पुलिस थाना गैरतगंज जिला रायसेन को धारा 376एबी भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुये शेष प्राकृत जीवन के लिए सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा दिनांक 21/11/2022 को थाना आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर लगभग 2 बजे जब वह घर के पीछे पानी भर रही थी। तब उसकी 4 वर्षीय पुत्री रोकर आई तथा उसके द्वारा रोने का कारण पूछे जाने पर उसने आरोपी द्वारा उल्टा -सीधा काम तथा गुप्तांग में दर्द होना बताया। फरियादिया द्वारा इस बात की पुष्टि के लिए उसने अपने परिचित को आरोपी के घर भेजा तो आरोपी अपने घर पर नहीं पाया गया एवं गांव से भाग गया। तब जाकर फरियादिया द्वारा थाना गैरतगंज जाकर आरोपी मदन जाटव के विरूद्ध जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराकर अपराध क्रमांक 489/2022 पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिस पर पुलिस द्वारा अभियोक्त्री को मेडिकल जांच हेतु भेजा गया। जहां चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन तैयार कर अभियोक्त्री के साथ बलात्संग होने की पुष्टि हुई। बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जाकर आज दिनांक को माननीय अपर सत्र न्यायालय श्री राजकुमार वर्मा जी द्वारा आरोपी मदन जाटव निवासी झामर गैरतगंज को धारा 376AB भादवि अंतर्गत शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास तथा 5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी जेल में निरूद्ध रहा।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अपर लोक अभियेाजक श्री बद्री विशाल गुप्ता द्वारा की गई।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0