रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय सुश्री अपूर्वा ताम्रकार जेएमएफसी प्रथम सिरोंज द्वारा भरत वेयर हाउस के संचालक को धारा 420, 407 भादवि में 03 वर्ष के कारावास व 5000 रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि फरियादी हिम्मत सिंह रघुवंषी व अन्य किसान, कुल 25 किसानों के द्वारा आरक्षी केन्द्र सिरोंज में एक लिखित आवेदन पत्र भरत वेयर हाउस के मालिक कृष्ण मोहन अग्रवाल के विरूद्ध दिनांक 14.05.2015 को दिया गया। उक्त आवेदन पत्र इस आषय का था कि भरत वेयर हाउस के मालिक कृष्ण मोहन अग्रवाल द्वारा वेयर हाउस सिरोंज में किसानों के द्वारा भण्डारित माल कुल 4567 बोरे चना, सोयाबीन, मसूर, गेंहू कुल कीमत 1,09,01,000/-रूपये का माल किसानों को वापस न कर उनका माल खुर्द बुर्द कर किसानों को आर्थिक नुकसान पहंुचाया गया। उक्त आवेदन के आधार पर आरक्षी केन्द्र सिरोंज द्वारा अपराध क्रमांक 144/2015 अंतर्गत धारा 409 भा.द.सं. के प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान फरियादी व अन्य किसानों से पूछताछ कर कथन लिये गये । किसानों ने वेयरहाउस में भण्डारित माल के एवज में वेयरहाउस के मालिक कृष्णमोहन अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई कुल 24 मूल वेयरहाउस रसीदें जप्त कराई। किसानों ने अपने कथनों में यह बताया कि उनके द्वारा भरत वेयर हाउस में अपने चने, सोयाबीन, मसूर व गेंहू रखे गये थे, जिनके एवज में कृष्ण मोहन अग्रवाल द्वारा उक्त रसीदें जारी की गई थी। आरोपी द्वारा उक्त माल उन्हें वापस न कर उनके साथ धोखाधड़ी व बेईमानी करते हुये उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। उपरोक्त आधारों पर प्रकरण में धारा 420 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी कृष्णमोहन अग्रवाल को गिरफतार किया गया। उसके वेयर हाउस से दस्तावेज तलब कर जप्त किये गये। वेयर हाउस कार सीद कट्टा जप्त किया गया, जिसमें किसानों द्वारा प्रस्तुत वेयर हाउस रसीदों की कार्बन प्रतियां पाई गई। भरत वेयर हाउस अहीर खेड़ी बासौदा रोड सिरोंज का भौतिक निरीक्षण किया गया, जिसमें किसानों द्वारा भण्डारित अनाज नहीं पाया गया। प्रकरण में किसानों से जप्त मूल वेयर हाउस रसीदों के हस्ताक्षरों का मिलान आरोपी कृष्णमोहन अग्रवाल से जप्तषुदा दस्तावेज व उसके नमूना हस्ताक्षरों से कराने हेतु उक्त दस्तावेज राज्य परीक्षक पी.एच.क्यू. भोपाल भेजे गये। भरत वेयर हाउस सिरोंज में अन्य किसानों द्वारा भण्डारित अनाज पर किसानों द्वारा एस.बी.आई. ए.डी.बी. शाखा विदिषा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिषा षाखा सिरोंज एवं विदिषा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिरोंज से वेयर हाउस रसीदों के एवज में ऋण लिया गया था। किसानों द्वारा बैंक का ऋण चुकतान हीं करने पर बैंक द्वारा ऋण नीति की शर्तों के अनुसार वेयर हाउस में बंधक रखा गया अनाज चाहा गया, जो कि आरोपी द्वारा खुर्द बुर्द करने पर बैंकों द्वारा आवेदन दिया गया था, जिस पर थाना सिरोंज में पृथक से अपराध क्रमांक145/2015 अंतर्गत धारा 409 भा.द.सं. कायम किया गया। इस प्रकार आरोपी कृष्णमोहन अग्रवाल द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी कर उनका भण्डारित अनाज कुल 4012 बोरे कुल कीमत 9,569,800/-रूपये का खुर्द बुर्द कर किसानांे का आर्थिक नुकसान पहुंचाने के कारण संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त कृष्णमोहन अग्रवाल के विरूद्ध धारा 409, 420 भा.द.सं. के अंतर्गत अभियोग पत्र क्रमांक 287/2016 दिनांक 04.10.2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण उपरांत आरोपी कृष्णमोहन को धारा 407, 420 में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण की पैरवी मनीष वर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सिरोंज द्वारा की गई ।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0