रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन द्वारा आरोपी कुनाल पिता राकेश महावर, उम्र 19 वर्ष, निवासी खरीफाटक सालिगराम की कुईया के पास विदिशा जिला विदिशा, म.प्र. को मारपीट के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 324 में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 300 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से सुश्री नेहा दुबे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की है कि वह वार्ड क्र. 4 साईबिहार कालोनी में रहता है तथा किराने की दुकान पर काम करता है, दो-तीन दिन पूर्व एक व्य.क्ति जिसका मोबाईल नं. 9981818397 से उसके मोबाईल नंबर 8815787521 पर फोन आया तो उसने पूछा कि तुम कौन बोल रहे हो तो वह बोला कि तेरा बाप कुनाल महावर निवासी वार्ड 21 विदिशा से बोल रहा हूँ, और उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालिया देकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था उसने कुलान महावर की फोटो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर भेजी थी, जिसमें उसे मारने की धमकी दी थी। आज दिनांक 30/11/21 को वह और उसका दोस्त मोहित वंशकार व रवि प्रजापति के साथ अपने मामा शुभम नाविक की शादी में वन परिसर रायसेन में गया था वह अपने दोस्तों के साथ वन परिसर में गेट के पास खड़ा था तभी करीब 10:30 बजे कुनाल महावर आया और बिना कुछ कहे उसे चाकू मारा जो उसके दाहिने तरफ पुट्ठे में लगा। जिससे उसे खून निकलने लगा। उसके दोस्तों ने कुनाल को पकड़ने की कोशिश की किन्तु कुनाल वहां से भाग गया। घटना मोहित वशंकार और सौरव राठौर ने देखी थी, यही दोस्तु मोटरसाईकिल से ईलाज के लिए रायसेन अस्पताल ले गये थे, ईलाज कराकर वह व उसके दोस्ते थाने रिपोर्ट करने पहुंचे।
उक्त सूचना पर थाना कोतवाली रायसेन में अप.क्र. 515/2021 अंतर्गत धारा 507, 324 भादसं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अंतर्गत मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तु्त किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0