रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. रोहित गुप्ता के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 14.02.2022 को अभियोक्त्री/पीड़िता अपनी नानी के साथ विवाह कार्यक्रम में गयी थी, दिनांक 16.02.2022 को रात्रि करीब 12 बजे अभियोक्त्री/पीड़िता की नानी ने अभियोक्त्री/पीड़िता को घर के अंदर आंगन के बगल में चैका में लिटा दिया था, समय करीब 12ः30 बजे जब वह अभियोक्त्री/पीड़िता के पास गयी तो देखा कि अभियोक्त्री/पीड़िता वहां पर नही थी। अभियोक्त्री/पीड़िता को घर व आस पास ढूढंा गया तब शादी मे उपस्थित एक अन्य महिला द्वारा कुछ देर पहले अभियोक्त्री/पीड़िता को एक लड़के द्वारा कंधे पर चिपकाएं शादी कार्यक्रम के स्थान से वन चैकी तरफ ले जाते देखा गया। अभियोक्त्री/पीड़िता की तलाश करते लोग वन चैकी के पीछे पहुंचे तो देखा की शादी में वीडियोग्राफी करने आया युवक जो अद्र्धंनग्न अवस्था में था एवं पीड़िता खून से लथपथ मिली। पीड़िता के आंतरिक अंगो एवं मुंह से खून बह रहा था तथा शरीर व चेहरे पर कई जगह मारपीट की चोंटे थी। पीड़िता को 100 डायल की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान पीडिता के गंभीर हालत को देखते हुए डाॅक्टर द्वारा मेडिकल काॅलेज रीवा रेफर किया गया। फरियादी की देहाती नालसी के आधार पर महिला थाना पन्ना में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अपराध की विवेचना उप निरीक्षक शिवानी गुप्ता द्वारा की गयी एवं विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय विशेष लोक अभियोजक/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी – आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार को क्रमशः धारा- 363, 366, 324, 307, 376एबी भादसं एवं 5(एम)/6, पाॅक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 05 वर्ष, 07 वर्ष, 02 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल अर्थात् आखिरी सांस तक) एवं आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल अर्थात् आखिरी सांस तक) एवं 2000/- रूपए, 3000/- रूपए, 1000/- रूपए, 5000/- रूपए, एवं 10000/-रूपए, 10000/-रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रोहित गुप्ता
सहा. मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.