नवागत पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिजीत रंजन के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को प्रथम बैठक में ही आदतन गंभीर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश के परिपालन में टी. आई. कुठला अरविंद जैन ने थाना क्षेत्र के कुख्यात आदतन अपराधी राहुल चौहान पिता बलदेव चौहान उम्र 26 साल निवासी इंदिरा नगर कटनी के विरुद्ध एन. एस. ए. की कार्यवाही कराई है।
जिला दंडाधिकारी कटनी श्री अवि प्रसाद द्वारा पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिजीत रंजन के द्वारा भेजे गए एन. एस. ए. की कार्यवाही के प्रस्ताव में थाना कुठला क्षेत्र के कुख्यात आदतन अपराधी राहुल चौहान पिता बलदेव चौहान उम्र 26 साल निवासी इंदिरा नगर जिला कटनी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2 ) के तहत निरोधादेश आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि राहुल चौहान निवासी इंदिरा नगर कटनी के विरुद्ध जिला कटनी के पुलिस थाना कुठला, कोतवाली, माधव नगर थाना स्लीमनाबाद में विगत 10 वर्षों में डकैती, आम जनता एवं राहगीरों से लूट, घरों में नकबजनी, वाहन चोरी, अवैध अस्त्र-शस्त्र, मादक पदार्थ गांजा की तस्करी, शराब पीने के लिए रुपयों की अड़ीबाजी, लड़ाई झगड़ा मारपीट, तोड़फोड़, विस्फोटक पदार्थ बम फेंक कर दहशत फैलाने के कुल 25 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिनमें से लूट और मारपीट तोड़फोड़ के दो मामलों में माननीय न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर सजा भी दी जा चुकी है। हाल ही में अनावेदक राहुल चौहान को एक घर में घुसकर रात्रि में नकबजनी के आरोप में कुठला पुलिस द्वारा दिनांक 26.03. 2023 को जिला जेल कटनी भेजा गया है। इंदिरा नगर क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों ने भी जिला दंडाधिकारी महोदय कटनी के समक्ष अपने बयानों में बताया कि अनावेदक राहुल चौहान की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में दहशत और आतंक का माहौल है। जिला दंडाधिकारी कटनी श्री अवि प्रसाद द्वारा बदमाश राहुल चौहान की की आपराधिक गतिविधियों से लोक व्यवस्था के भंग होने की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के आदेश आज बुधवार को जारी किए गए जिसके पालन में थाना प्रभारी कुठला टी. आई. अरविंद जैन एवं सहायक उपनिरीक्षक ईश्वर बागरी, सहायक उप निरीक्षक अवध भूषण दुबे, प्रधान आरक्षक रामेश्वर सिंह, प्रधान आरक्षक अजय यादव के द्वारा कटनी जेल में निरुद्ध आरोपी राहुल चौहान को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर उसे केंद्रीय जेल जबलपुर में दाखिल किया गया।