रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। जिला प्रशिक्षण केंद्र में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 26मार्च रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम द्वारा मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना हेतु एएनएम, आशा एवं आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमे प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आलोक अवस्थी द्वारा इस योजना के बारे में विस्तार से श्री अवस्थी ने बताया कि मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति कारित हुयी है । और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है उनके प्रतिकर के लिए निधियाँ एवं प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करने के
लिये बनाई गयी है। पीड़ित अथवा उसका आश्रित इस योजना
के अधीन प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। इस योजना में पीड़ित वह व्यक्ति है जिसे अभियुक्त के आपराधिक कृत्य या लोप से कोई हानि / क्षति कारित विधिक वारिस भी सम्मिलित है। जैसे- पीड़ित की पत्नी, पति, पिता, माता, अविवाहित पुत्री, अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं । जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आश्रित प्रमाण पत्र प्राप्त हों। जिला न्यायाधीश एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गोतम भट्ट द्वारा हानि या क्षति का विवरण तथा प्रतिकर की अधिकतम सीमा तथा टोल फ्री नम्बर 15100 की जानकारी दी कार्यशाला में कु अंकिता शांडिल्य जिला विधिक सहायता अधिकारी, डॉ सुधीर विजयवर्गीय सिविल सर्जन, शैलेंद्र शुक्ला डीसीएम, सुनील साहू एमपीडब्ल्यू, शेरसिंह बड़कुर पीएलवी श्रीमति श्वेता रैकवार, मनोज सोनी, पूरन बघेल, शैलेंद्र अहिरवार सहित नर्मदापुरम की समस्त महिला स्वास्थ्य, आशा एवं आगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही।