रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। न्यायालय श्री जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पॉक्सों जिला विदिषा द्वारा नाबालिग के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी थाना-लटेरी जिला विदिषा को धारा 376(1) में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती प्रतिभा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 05.11.2019 को अभियोक्त्री की माता द्वारा थाना लटेरी में इस आषय की गुमइंसान रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, दिनांक 04.11.2019 की शाम को रात को वह अपनी लड़की पीड़िता को घर पर छोड़कर अपने पति के साथ ग्राम चंदेरी निमंत्रण पर खाने गए थे। रात मे जब अभियोक्त्री की माता अपने पति के साथ वापस घर पर आए तो अभियोक्त्री घर पर नहीं थी। बिना बताए कहीं चली गई थी। अभियोक्त्री की माता ने एवं िपता ने गांव व आसपास पता किया तो अभियोक्त्री का कहीं पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में की थी। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा