समाधान एक दिन में समय पर सेवा प्रदान नहीं करना बीईओ को पड़ा महंगा
कलेक्टर श्री प्रसाद ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
समक्ष में उपस्थित होकर जवाब देने के दिए निर्देश
कटनी( 20 मार्च )- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी और लिंक अधिकारी द्वारा आवेदक को तय समय के भीतर सेवा प्रदान नहीं करना महंगा पड़ गया ।कलेक्टर अवि प्रसाद ने इसे गंभीरता से लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर मंगलवार 21 मार्च को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल पर बड़वारा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी बी.आर. भगत को लोक सेवा गारंटी प्रदाय योजना के अंतर्गत समाधान एक दिवस तत्काल सेवा प्रदान व्यवस्था के तहत लोक सेवा केंद्र बड़वारा में प्राधिकृत अधिकारी और लिंक अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके लिए श्री भगत की ड्यूटी भी लगाई गई थी। लेकिन बीईओ श्री भगत ने सौपें गए पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और न ही इनके द्वारा डिजिटल सिग्नेचर बनवाए गए।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने बीईओ श्री भगत के इस कृत्य को निर्देशों की अवहेलना तथा कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता एवं शासन के कार्यों के प्रति लापरवाही मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही मंगलवार 21 मार्च को समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। श्री प्रसाद ने बीईओ के आचरण को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों का भी उल्लंघन मानते हुए आगाह किया है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। नियत अवधि तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।