रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी बीनू उर्फ विनोद रघुवंशी उम्र 42 साल को पुलिस थाना मंडीदीप के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- दिनॉक 19-01-2017 को पुलिस थाना, मंडीदीप में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गांजा बेच रहा है। उक्त सूचना को रोजनामचा सान्हा में प्रविष्ट कर आरक्षक से गवाह तलब किए और थाना प्रभारी से टेलीफोन पर वैधानिक कार्यवाही हेतु आदेश प्राप्त किया। साक्षी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर, आरक्षक द्वारा मुखबिर की सूचना का प्रतिवेदन एस.डी.ओ.पी. कार्यालय औबेदुल्लागंज प्रेषित किया था। मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु मय स्टॉफ आवश्यक अनुसंधान सामग्री को लेकर सतलापुर तिराहा पहुंचने पर संदेही बीनू उर्फ विनोद रघुवंशी, दीपक किराना स्टोर के पास मिला, जिससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बीनू उर्फ विनोद निवासी – वार्ड नम्बर-8 सतलापुर मंडीदीप का रहना बताया। बीनू उर्फ विनोद रघुवंशी की तलाशी ली गई तो उसके दाहिने हाथ में रखे प्लास्टिक की थैली में गांजा पाया गया। सहायक उप-निरीक्षक द्वारा उक्त मादक पदार्थ गांजा की तौल करने पर उसका वजन 320 ग्राम होना पाया गया। बीनू उर्फ विनोद रघुवंशी से जप्त 320 ग्राम गांजे में से 30-30 ग्राम के नमूने निकाले जाकर अलग पोलीथीन में रखकर सफेद कपड़े में रखकर सीलबंद किया गया तथा शेष 260 ग्राम गांजे को पोलीथिन में रखकर सफेद कपड़े में रखकर थाना मंडीदीप की सील से सीलबंद किया गया एवं पंचनामा बनाया गया। इसके बाद जप्तशुदा गांजे को थाना मंडीदीप की सील का नमूना तैयार किया गया एवं पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त बीनू उर्फ विनोद रघुवंशी का कृत्य, एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दंडनीय अपराध होना पाये जाने से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा – 8, 20 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त धाराओं में दंडित किए जाने का आदेश सुनाया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0