रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय सुश्री निषा रघुवंषी न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा पानी भरने के विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीगण 1. शारदा बाई 2. बबलू राठौर निवासी-करैयाखेड़ा रोड जिला विदिषा थाना-सिविल लाईन, आरोपी बबलू व शारदा को धारा 324 में 06-06 माह कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती गार्गी झा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी विदिषा में रहती है एवं घरू काम करती है। दिनांक 02.04.2016 को शाम 8 से 8ः30 बजे फरियादी उसके घर के दरवाजे के बाहर बैठी थी। तभी आरोपिया शारदा बाई आई और फरियादी से बोली की तू अपने किरायेदारों केा पानी भरवाती है इस पर फरियादी ने कहा कि उसके किराये दार पानी नहीं भरंेगें तो कहां जाएंगे। इतने में आरोपिया ने पास में पड़ी ईंट उठाकर फरियादिया को मारी तो वह बच गई और घर चली गई। थोड़ी देर बाद उसके बेटे आरोपी बबलू राठौर को वापस साथ लेकर लौटी तथा अष्लील गालियां देने लगी। फरियादिया के पति घर से बाहर निकल कर कहने लगे कि आप लोग गालियां क्यों दे रहे हो तो इस पर से आरोपी बबलू ने फरियादिया के पति को फावड़ा मारा जिससे उसके पति को चोट आई एवं खून निकलने लगा। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन विदिषा में की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0