कटनी (07 मार्च)- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने होली पर्व के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था की दृष्टि से मंगलवार 7 मार्च की रात्रि 11.30 बजे से बुधवार 8 मार्च को दोपहर 3.00 बजे तक तथा 8 मार्च को रात्रि 11.30 बजे से गुरुवार 9 मार्च की दोपहर 3.00 बजे तक आंशिक शुष्क दिवस घोषित किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ. एल. 2 रेस्तरा बार एफ.एल.-3 होटल बार एफ.एल.-4 क्लब बार एवं वाईन शॉप परिसर को पूर्णतः बंद रखनें के निर्देश जारी किया गया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग को उपरोक्त घोषित आंशिक शुष्क दिवस अवधि के दौरान जिले में अवैध रूप से मदिरा के आयात-निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा एवं विक्रय इत्यादि पर रोक लगानें के निर्देश दिए है।