रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी प्रदीप पिता शिवप्रसाद, आरोपी प्रेम उर्फ प्रेमनारायण पिता मिहीलाल, आरोपी नारायण पिता श्री ईश्वर दास एवं आरोपी मिनी उर्फ विनायक पिता कन्छेदी लाल को धारा 452 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास व 500-500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादवि में न्यायालय उठने तक कारावास व 250-250/- रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 324/34 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास व 250-250/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 17.05.2016 को अभियोगी राकेश ने आरक्षी केन्द्र देवरी में उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि प्रदीप तिवारी शराब पीकर उन लोगों केा मां बहन की बुरी-बुरी गालियां दे रहा थ्ज्ञा उसने गालियां देने से मना किया तो उसके घर प्रदीप तिवारी तथा उसके साले प्रेम तिवारी व उसके दो साथी उसके घर एक राय होकर घुस गए, उसे प्रदीप तिवारी ने बांये तरु कान के पास धारदार वस्तु से मारा खून निकलने लगा, उसका भाई मुकेश रोटी खाते समय आया उसे प्रेम तिवारी ने बांये हाथ की कोहनी पर डंडा मारा तथा अन्य दो लोगों ने हाथ पैर पीठ में लाठी से मारा, इतने में उसके पिताजी राजाभैया आये उनको प्रेम तिवारी ने माथे पर दाहिने हाथ बांये हाथ में लाठी से मारा चोट लगी, प्रदीप ने हाथ मुक्कों से एक राय होकर लाठी डंडे से मारपीट की सभी लोगों ने जान से खत्म करने की धमकी दी और भाग गए। अभियोगी की उक्त सूचना पर से आरक्षी केन्द्र देवरी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया तथा विवेचना के दौरान साक्षीयों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मिडिया प्रभारी
जिला-रायसेन