कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देशानुसार श्रम विभाग द्वारा कटनी जिले के तहसील बहोरीबंद अंतर्गत ग्राम कोंडिया एवं चाँदनखेडा तथा तहसील विजयराघवगढ अंतर्गत ग्राम उबरा के श्रमिकों को बिना अनुज्ञप्ति के गन्ना कटाई हेतु महाराष्ट्र एवं कर्नाटक ले जाकर श्रमिकों का शोषण करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 की विभिन्न धाराओं अंतर्गत प्रकरण मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी न्यायालय कटनी में दर्ज किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्ध होंने पर 02 वर्ष तक की सजा के प्रावधन हैं।
विगत दिवस में जिले के श्रमिक महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में फंसे हुये थे। जिन्हें कलेक्टर अवि प्रसाद के प्रयासों से सकुशल अपने गृह ग्राम वापस आने की व्यवस्था की गयी थी।