रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना – कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना गुनौर में उपस्थित होकर इस आशय का रिपोर्ट दिया था कि वह दिनांक 01.06.2017 की रात्रि करीब 1 बजे वह अपने घर के आंगन में लडकी के साथ सोई थी तभी पप्पू कुशवाहा और भगतराम प्रजापति दरवाजा की सांकर खटखटाये उसने दरवाजा खोला तो घर के भीतर घुसकर पुरानी बुराई को लेकर लाठी से उसे तथा उसकी लडकी के साथ मारपीट करने लगें। उनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति और था उसको वह नहीं पहचानती है। मारपीट में उसको पहला डंडा उसके मुंह में लगा, ऊपर के होंठ में लगा तो वह चिल्लाने लगी तो उसके हाथ, पेट में लात-घूंसो से मारपीट कर चोटें पहुंचायें। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना कथन तथा गवाहों से आरोपी पप्पूलाल तथा भगतराम उर्फ भक्ती के विरूद्ध अपराध घटित करना सिद्ध पाये जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री रोहित गुप्ता, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपीगण पप्पूलाल तथा भगतराम उर्फ भक्ती को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण पप्पूलाल कुशवाहा तथा भगतराम उर्फ भक्ती प्रजापति को क्रमशः धारा 452, 323/34 भादसं. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास, 03 माह का सश्रम कारावास एवं क्रमशः 1000 रूपए, 500 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.