रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायसेन जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी चरण उर्फ जयनारायण कोरकू पिता रामरतन कोरकू, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम दादरोद थाना उमरावगंज, जिला रायसेन म.प्र. को मारपीट के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर धारा 325 भा.द.सं. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से सुश्री नेहा दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी सरिताबाई ने थाना जाकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी है कि ग्राम दादरोद में रहती है और वह मेहनत मजदूरी करती है। उसकी पट्टे वाली ससुर की करीब तीन एकड़ जमीन थी, उसके ससुर चार भाई थे। उसके ससुर के हिस्सेी में करीब 75 डेसीबल जमीन आयी थी जो उसके मझले ससुर फूलसिंह ने अपने नाम करीब 14 साल पहले करा ली थी, तब से जमीन के हिस्सेो करके 75 डेसीमल जमीन उसके कब्जे में थी इसी वर्ष जमीन को उसे हांकने बोने नहीं दे रहे थे, उसके घर के सामने उसके चाचा ससुर फूलसिंह एवं रामरतन आपस में बात कर रहे थे। उसने बोला कि उन्होंने इस साल उसे जमीन क्यों नहीं बोने दी, तो इसी बात पर से रामरतन का लड़का चरण उर्फ जयनारायण आदिवासी उम्र 20 साल आया और गंदी-गंदी गालियां देकर बोला तेरे लिए जमीन देता हूँ और उसे धक्का मारा जिससे वह जमीन पर गिर गयी। जिससे उसे दाहिनें हाथ की कलाई से लेकर कोहनी तक मूंदी चोट लगी है। घटना के समय गांव के धीरज मीणा एवं विक्रम दरोई आ गये थे जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया था। जाते समय चरण बोल रहा था कि आज बच गयी आईंदा जमीन की बात की तो जान से खत्म कर देगा।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना उमरावगंज जिला रायसेन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 145/20 पर दर्ज की गयी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0