रिपोर्टर मुकेश कुमार चतुर्वेदी
(एक माह से भी कम समय में आया फैसला)
विदिषा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री चंदन सिंह चैहान के न्यायालय ने चाकू अपने कब्जे में रखने वाले आरोपी धारू उर्फ भारत कुषवाह निवासी- करैयाखेड़ा रोड थाना- देहात विदिषा धारा- 25(1ख)ख आयुध अधिनियम 1959 में 01 वर्ष के कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियेाजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 19.12.22 को देहात विदिषा में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का काले रंग की पेंट और पीली जैकेट पहने है करैया खेड़ा मेन रोड पर है जो अवैध हथियार रखे है। किसी वारदात को करने की फिराक में है, पुलिस पार्टी करैयाखेड़ी मेन रोड पर पहुॅची तो एक लड़का पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेरा बंदी करके पकड़ा तो उसने अपना नाम धारू उर्फ भारत कुषवाह बताया। तलाषी लेने पर उसकी पेंट की जेब में खटकेदार चाकू मिला था, गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तत्पष्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
अभियोजन द्वारा त्वरित निराकरण हेतु शीघ्र आरोप पत्र प्रस्तुत किया था, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने फैसला सुनाया। आरोपी दिनांक 19.12.2022 से जेल में ही है।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा