कटनी (05 जनवरी) – श्री आयोध्या प्रसाद उपाध्याय, प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला जुहली, संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एन.के.जे कटनी को अनाधिकृत रूप से विद्यालय में अनुपस्थित रहने तथा क्रिमिनल रिविजन प्रकरण में अपर सत्र न्यााधीश कटनी द्वारा पारित आदेश के पालन में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में लेख किया गया है कि उक्त कृत्य पदीय दायित्वां के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छारिता को प्रर्दशित करता है जो सिविल सेवा नियम के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आनें के कारण दोषी मानते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि मेें मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हवारा होगा।
विदित हो कि विगत दिवस आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष उपस्थित होकर आयोध्या प्रसाद उपाध्याय के विरूद्ध शिकायत भी की गई थी।