रिपोर्टर बबलू जायसवाल
शाजापुर। न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- अनवर पिता खान मोहम्मद 2- अमानउल्ला पिता अनवर 3- जावेद पिता अनवर निवासीगण जाटपुरा अकोदिया को धारा 307/34 भादवि में 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं जावेद पिता अनवर को धारा 307 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 11/01/2016 को जाटपुरा बोलाई रोड पर बिजली विभाग अकोदिया मण्डी के कर्मचारी बिजली का खम्बा लगाने की चर्चा कर रहे थे और गडडा खोदने की बात कर रहे थे। तभी आरोपी अनवर ने कहा की यहां गडडा नहीं खुदेगा और उसने खम्बा उसके घर के सामने से थोडा आगे गाढ़ दिया जो फरियादी के प्लाट के सामने आ रहा था। इस बात पर फरियादी के भाई अमीरउल्ला ने कहा की जहां पर नपती आ रही है, वहीं पर खम्बा लगेगा इसी बात पर से अमानउल्ला ने गालियां देते हुए कहा कि जहां उसकी मर्जी होगी वहीं खम्बा लगवायेगा । आरोपी अमानउल्लाा ने चाकू से फरियादी के भाई अमीरउल्ला को जान से मारने की नीयत से मारा जिससे उसके हाथ में चोंट लगी । आरोपी जावेद व अनबर हाथ में तलवार लेकर आये और उसके भाई अमीरउल्ला पर जान से मारने की नीयत से वार किया तो उसके बाये हाथ पर, बायी तरफ पीठ, पैर में चोंट लगी, और खून निकलने लगा। जब फरियादी ने बीच बचाव किया तो आरोपी जावेद ने उसे तलवार से मारा जो उसके दाहिने तरफ पेट व पीठ में चोंट लगी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया पर दर्ज कर पुलिस द्वारा सम्पूंर्ण विवेचना उपंरात आरोपीगण के विरूद्व सक्षम न्याायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया ।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी यजुवेन्द्र सिंह खिंची सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई ।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर