प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम / जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 20.10. 2020 को फरियादी कुलदीप डोलरिया में मुन्ना सेठ की दुकान पर काम करने आया था। दुकान के बाहर पवन उर्फ जॉली राजपूत खडा था। कुलदीप को देखकर मां-बहन की गालियां देकर शराब पीने के लिए 500/- की मांग करने लगा। कुलदीप ने शराब के लिए पैसे देने से मना किया तो जॉली झूमा झटकी करने लगा और धमकी दी, शराब पीने के लिए रूपये नही देगा तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त प्रकरण के विचारण पश्चात माननीय न्यायालय (सुश्री स्निग्धा पाठक) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.12.2022 अनुसार आरोपी पवन उर्फ जॉली को धारा 327 भा.द.वि. के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से प्रमोद सिंह पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।