रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी मलखान पिता सरलकुमार चौबे उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पांजरा तहसील देवरी जिला रायसेन म.प्र. को धारा 354(क)(1)(i) भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोगी ने थाना देवरी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि, दिनांक 07/05/2017 को शाम करीब 07:00 बजे पानी भरने बाखर चौक जा रही थी तभी उसे गली में मलखान चौबे मिला जिसने उसे अकेले देखकर बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया और झूमाझटकी करने लगा वह चिल्लाई तो उसका लड़का और पड़ोसी आ गये तो वह चला गया और जाते-जाते कह रहा था कि थाने मे रिपोर्ट करने गयी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर दूंगा तत्पश्चात अभियोक्त्री के पति के घर आने पर उसने घटना के बारे में अपने पति को बताया। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र देवरी द्वारा अपराध क्रमांक 98/17 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अन्वेक्षण के क्रम में अभियोक्त्री के धारा 164 दप्रस के कथन कराये गये घटना स्थोल का रेखाचित्र तैयार किया गया । साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 12/05/17 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0