प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम / जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति आटो में भोपाल तिराहे की तरफ शराब भरकर आ रहा है। सूचना मिलने पर वीरेन्द्र शुक्ला, एएसआई स्टाफ के साथ भोपाल तिराहे पर पहुंचे। कुछ देर बाद एक काले-पीले रंग का आटो क्रमांक एम.पी. 05 आर 0822 को एक आदमी तेज गति से चलाता हुआ आ रहा था। पुलिस को देखकर वह आटो लेकर ब्रिज की तरफ भागा। आटो में से आरोपी हेमंत राजपूत कूदकर भाग गया। घेराबंदी कर आटो को पकडा। आटो को चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम डल्लन उर्फ राजेन्द्र गौर बताया। आटो की तलाशी लेने पर आटो में पीछे की सीट पर 12 पेटी देशी प्लेन मदिरा के रखे हुए मिले। पुलिस द्वारा मौके पर शराब को जप्त किया और प्रकरण विवेचना में लिया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया गया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रितु वर्मा कटारिया द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध धारा- 34(2) आबकारी अधिनियम का आरोप सिद्ध पाने पर आरोपीगणों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अरूण पठारिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।