रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय- श्रीमती वंदना जैन, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्यायचार निवारण) अधिनियम रायसेन म0प्र0 द्वारा पारित निर्णय में आरोपीगण – 1. गुड्डू मियां उर्फ गुडडू खान, आयु करीब 35 वर्ष, पुत्र स्व. अब्दुल अजीज, 2. अजीम खान, आयु करीब 27 वर्ष, पुत्र स्व. अब्दुल अजीज, 3. फारूख खान, आयु करीब 21 वर्ष, पुत्र स्वु. अब्दुल अजीज, 4. सुभाष कर्मा, आयु करीब 20 वर्ष, पुत्र स्व. जुगल किशोर कर्मा सभी निवासी ग्राम गौतमपुर कालोनी, नूरगंज थाना नूरगंज, जिला रायसेन को भा.द.स. की धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 120बी में आजीवन कारावास, धारा 201 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा अनुसूचति जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 6500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्री धनीराम विश्वकर्मा, विशेष लोक अभियोजक, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 11/01/18 को सूचनाकर्ता सूरजसिंह हरिजन निवासी ग्राम गौतमपुर कालोनी थाना नूरगंज जिला रायसेन द्वारा शेरसिंह उर्फ शेरू हरिजन उम्र 25 साल के घर से बिना बताये चले जाने की रिपोर्ट थाना नूरगंज में की गई थी जिस पर से गुम इन्सान क्र. 02/18 कायम किया जाकर तलाश की गई। दिनांक 13/01/18 को सूचनाकर्ता मनीराम शर्मा उम्र 52 साल, बीट गार्ड लाखा जुआर रेंज बरखेड़ा द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव चुरिया वाली पहाड़ी ग्राम केसलवाड़ा में पत्थरों के बीच पड़ा होने की सूचना मिलने पर देहाती नालसी क्र. 0/18 दर्ज कर असल मर्ग क्र. 01/18 धारा 174 जा.फौ. कायम कर मर्ग जांच के दौराज पंचायत नामा कार्यवाही साक्षी संकलन किया गया एवं पी.एस.एल. डाग स्क्वायड द्वारा घटना स्थ ल का मुआयना कराया गया। मृतक के शव का मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल द्वारा पोस्टच मार्टम कराया गया मर्ग जांच से प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302, 201 भा.द.वि. का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई एवं शव को दफन कराया गया। मेडिकल से प्राप्त कपड़ो के आधार पर गुम इन्सान 02/18 के सूचनाकर्ता सूरजसिंह द्वारा मृतक की पहचान अपने पुत्र शेरसिंह उर्फ शेरू के नाम से की गई। अत: गुम इन्सान की डायरी अपराध डायरी में शामिल की गई। विवेचना के दौरान पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त की गई। विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त होने से कि गुड्डू मियां ने अपने भाई के साथ मिलकर शेरू की हत्या की है, जानकारी के आधार पर विवेचक द्वारा सूचना की तस्दीक हेतु गुड्डू खान एवं अजीम खान को थाना तलब कर पूछताछ की गई। गुडडू ने अपने भाईयों फारूख, अजीम खान एवं एक मित्र सुभाष कर्मा के साथ मिलकर शेरू की हत्या करना स्वीकार किया। पूछताछ पर गुडडू ने बताया कि गांव का शेरसिंह उर्फ शेरू उसका मित्र था, शेरू का उसके घर पर आना जाना था, शेरू ने उसकी पत्नी से बुरी नियत से छेड़छाड़ की थी, इसी बात पर वह शेरू से दुश्मनी रखने लगा था। उसकी पत्नी से शेरू छेड़छाड़ करता रहा, जिस कारण गुडडू ने अपने भाई फारूख को भोपाल से बुल लिया फारूख को सारी बात बताई और शेरू की हत्या की योजना बनाई और शेरू को नूरगंज चलने का कह कर अपने घर बुलाया एवं दिनांक 05/01/18 को योजनाबद्ध तरीके से फारूख, अजीम और सुभाष के साथ मिलकर शेरसिंह उर्फ शेरू की हत्या कर दी व लाश को चुरिया वाली पहाड़ी पर ले जाकर जला दिया एवं चेहरे पर पत्थर पटक कर पहचान मिटा दी। संदेही गुडडू, अजीम, फारूख एवं सुभाष कर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तथा घटना में प्रयुक्त आयुध एवं अन्य साक्ष्य बरामद करने हेतु मेमोरेण्डम लिये गये। तदानुसार घटना में प्रयुक्त आयुध व अन्यज वस्तुएं साक्ष्य के तौर पर जप्त की गई। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
संपूर्ण विवेचना से पाया गया कि आरोपीगण द्वारा आपराधिक षड़यंत्र कर मृतक शेरसिंह उर्फ शेरू की हत्यान कर साक्ष्यय को छुपाने की नियत से शव को चुरिया वाली पहाड़ी पर ले जाकर तथा शव को पत्थ रों के बीच रख कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया तथा ऊपर से पत्थार पटक दिये। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 10/18 धारा 302, 201, 120बी भादवि. 3(2)(5) SC/ST एक्ट अंतर्गत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0