रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। न्यायालय-श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला पन्ना म0प्र0 के न्यायालय नें आरोपी गोरे लाल पटेल पिता स्व0 श्रीपत पटेल उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम टेढा थाना देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना म0प्र0 को धारा 302 भा.द.सं. में आजीवन कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार खरे ने की।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.2021 को फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि, गर्मी सीजन में फरियादी के पिता गोरेलाल पटेल ने मम्मी को 40 हजार रूपए दिये थे मम्मी ने गांव वालों की उधारी चुका दी थी, इसी बात पर पापा मम्मी के बीच झगड़ा होता रहता था। दिनांक 01.11.2021 की रात्रि 02ः30 बजे मम्मी पापा के बीच पैसा खर्च करने की बात पर काफी झगड़ा होने लगा। पापा ने मम्मी की गर्दन पकड़कर मुक्का से मारपीट करने लगे, फरियादी बीच बचाव करने आया तो फरियादी के साथ भी मारपीट की और घर से बाहर भगा दिया व अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सुबह 07 बजे घर के सामने जाकर देखा तो दरवाजा बाहर से बंद था, जिसे खोलकर अंदर देखा तो पापा ने मम्मी की हसिया मारकर हत्या कर दी थी, मम्मी की गर्दन व अन्य जगह पर चोट लगी थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना गुनौर के अपराध क्रमांक 376/2021 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की विवेचना से आरोपी गोरेलाल पटेल के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 03.11.2021 को गिरफ्तारी पत्रक के मुताबित गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण, न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय मे हुआ। श्री दिनेश खरे,सहा.जि.लो.अभि.अधि./ वि.लो.अभि. पन्ना, द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये साक्षियों की साक्ष्य. को विन्दुनवार तरीके से न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों , अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांनतो से सहमत होते हुए अभियुक्त गोरेलाल पटेल, को धारा 302 भा.द.सं. के आरोप में आजीवन कारावास एवं जुर्माना 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
रोहित गुप्ता
सहा.मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.