प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 08.11.2021 को दिन के 11 बजे 17 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री 12वी की छात्रा स्कूल जा रही थी, उसी समय घर के पास ही आरोपी राहुल पिता भोलेराम मोर्य (21 वर्ष) थाना-देहात, नर्मदापुरम पीछा करना शुरू कर दिया और बुरे कमेंट करने लगा, सुनने में बुरा लगा, कुछ देर बाद आरोपी फिर अभियोक्त्री को तुम रूक जाओ, मुझे बात करनी है, कहकर बोला-तुमसे प्यार करता हॅू और छेड़खानी किया। आरोपी राहुल स्कूल व कोचिंग आते-जाते समय पीछा करता और ऑटो लेकर घर के सामने आकर गंदे-गंदे गाने तेज आवाज से भी बजाता था और पीछा करता था। जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्री ने अपने पिता के साथ थाना-देहात, नर्मदापुरम में जाकर दर्ज कराई। पुलिस द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया गया, प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक सुरभि विलथरे द्वारा समस्त कार्यवाही के उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के समक्ष पेश किया गया। विचारण दौरान न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों और दस्तावेज के आधार पर आरोपी को धारा- 354क (1) एवं धारा- 11(IV)/12 पॉस्को एक्ट में दोषी पाया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में अति. जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी द्वारा पैरवी की गयी। आरोपी को धारा-354 क (1) भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड एवं धारा- 11(IV)/12 पॉस्को एक्ट में 01 वर्ष का कारावास व 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।