रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी सत्यम शर्मा पिता देव शर्मा, आयु 18 वर्ष, निवासी रातातलाई, सलामतपुर जिला रायसेन को धारा 366 भादसं. में 05 वर्ष, 342 भादसं. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा- 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 11,000 रु जुर्माने से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक – अभियोक्त्री द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 07.11.2021 रात्रि करीब 12:00 बजे उसके पिताजी ड्यूटी चले गये थे, वह और उससे बड़ी दीदी ने साथ में पढ़ाई की उसके बाद रात्रि करीब 12:30 बजे वह बर्तन साफ करके बर्तन का झूठा पानी बाहर नाली के पास फेंकने आई तभी वहां अचानक अभियुक्त सत्यम शर्मा नाम का लड़का आया जो कि उसका पड़ोसी है जिसे वह जानती है। अभियुक्त ने उसका मुंह दबाया और उसे जबरदस्ती उसके घर के पास धर्मशाला के कमरे में किया और स्वुयं के तथा उसके कपड़े उतारकर जबरदस्ती् उसके साथ बुरा काम (बलात्कार) किया और उसके बाद वहां से भाग गया। अभियुक्त् जाते समय बोल रहा था कि यदि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। उसने घर आकर घटना अपने मम्मी-पापा को बताई। अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना रायसेन में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र. 29/2021 अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी, संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0