प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/आरक्षी केन्द्र कोतवाली जिला नर्मदापुरम् के अपराध क्रमांक 604 / 2019 धारा 294,324 50630234 भादवि सत्र प्रकरण क्रमांक 135 / 2019 में आज द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश हिमांशु कौशल के न्यायालय में निर्णय पारित किया गया। जिसमें हत्या के अभियुक्त अजहर उर्फ मज्जू पिता जफर खान साजिद खान उर्फ नानू पिता सलीम खान, कैलाश वानखेडे पिता प्रदीप बानखेडे, जुबेर पिता जफर खान को धारा 302 / 34 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 3000-3000/- अर्थदण्ड के दंड से दंडित किया गया। अर्थदंड में व्यतिकम होने पर छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्रसिंह पटेल द्वारा की गई। सत्येन्द्र सिंह पटेल अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.06.19 को विजयशंकर की सूचना पर इस आशय की देहाती मर्ग इंटिमेशन दर्ज की गई कि वह जुमेराती कोरी मोहल्ला में रहता है तथा आटो रिक्शा चलाने का काम करता है । आटो चलाकर घर आया तो करीब 7.50 बजे नानू और मज्जू उसके पास आये दोनों के हाथ में छुरा था उससे दारू पिलाने के लिये बोले उसने दारू पिलाने से मना कर दिया, तो नानू ने बांये कधी पर तथा मज्जू ने बांये पैर की जांघ पर छुरा से मारा जिससे खून निकलने लगा वह उनसे छूटकर भागा तो रास्ते में कैलाश जुबेर मिले। उसे जुबेर ने पकड़ लिया और कैलाश ने छुरा से बांये तरफ सीना पर मारा जाते जाते कैलाश जुबेर बोले कि आज तो बच गया पुलिस में रिपोर्ट किया तो जान से खत्म कर देंगे । उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली द्वारा अभियुक्त गणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 604 / 2019 अंतर्गत धारा 294 324 एवं 506 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया । उपचार के दौरान फरियादी विजयशंकर की मृत्यु हो गई थी। जिससे प्रकरण में धारा 302 भादंसं का इजाफा किया गया ।
प्रकरण का विचारण द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश हिमांशु कौशल के समक्ष किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर आरोपीगणों को दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी यथा अजहर उर्फ मज्जू पिता जफर खान, साजिद खान उर्फ नानू पिता सलीम खान, कैलाश बानखेडे पिता प्रदीप बानखेडे जुबेर पिता जफर खान को भादसं की धारा 302-34 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया गया। साथ ही रूपये 3000-3000/- अर्थदंड अधिरोपित किया गया । अर्थदंड की राशि जमा किये जाने में व्यतिकम होने पर 06 माह के अतिरिक्त कारवास की सजा से भी दंडित किया गया ।