रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
मान. विशेष न्यायालय ADJ बरेली श्रीमान सुधांशु सक्सेना द्वारा आरोपी नीलेश उर्फ़ आशीष अहिरवार पिता गरीबदास अहिरवार, उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम चुन्हैटिया तहसील सिलवानी को अवयस्क बालिका को अगवा कर गलत काम करने के मामले में साक्ष्यो के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 12000 रु. जुर्माना से दण्डित किया गयाI
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पीड़ित बालिका की दादी ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, दिनांक 21.12.2018 को रात्रि करीब 10 बजे चुन्हैटिया का रहने वाला नीलेश घर आया था; ठंड व रात होने से उसे घर पर रोक लिया I दूसरे दिन सुबह 08 बजे नीलेश अपनी मोटर साईकिल से चला गया और मैं अपने पोता और पोती (पीड़ित बालिका) को लेकर छींद मंदिर चली गई Iजब मैं छींद मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी तभी रास्ते में नीलेश मिला और दोनों बच्चो को अपनी मोटर साईकिल पर बैठा कर खैरवाड़ा छोड़ने का बोलकर ले गया Iघर पहुँचने पर देखा कि बच्चे घर पर नहीं थे I नीलेश बच्चो को बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया था I
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 590/2018धारा 363, 366 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान दिनांक 24.12.2018 को दोनों बच्चो को ग्राम हथोड़ा में खेत से दस्तयाब किया गया Iपीड़ित बालिका ने बताया कि नीलेश ने उसके साथ गलत काम किया है अतः पीड़ित बालिका के मेडिकल परीक्षण एवं कथनानुसार धारा 376 (1), 323, भा.द.वि. एवं 3/4, 5(एम)/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का इजाफा किया गया I अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I उक्त प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु शासन द्वारा चिन्हित किया गया जिसमे शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार नागा एवं अपर लोक अभियोजक श्री नरेंद्र सिंह राजपूत द्वारा संयुक्त रूप से पैरवी की गई I
मान. विशेष न्यायालय ADJ बरेली द्वारा आरोपी नीलेश उर्फ़ आशीष अहिरवार को धारा 363,366 भा.द.वि. में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रु. अर्थदंड एवं धारा 376 (ए ए) म.प्र. संसोधन आध्यादेश 2018 व 376 (आई) भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रु. अर्थदंड कुल 12000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया I अभियोक्त्री को 3,00,000 रु. (तीन लाख रु.) पीड़ित प्रतिकार भी स्वीकृत किया गया I