रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी राकेश प्रजापति आ. चम्पांलाल प्रजापति आयु 24 वर्ष को धारा 376 (ए बी) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रु जुर्माने तथा आरोपिया पुष्पा तेकाम पत्नि राजेन्द्रय तेकाम आयु 30 साल , को धारा 376(ए बी) सहपठित 109 भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000 रु जुर्माने से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक – 27/08/2018 को चाइल्डलाइन टीम रायसेन को सूचना प्राप्त हुई थी कि दीवानगंज गार्डन के पास अभियोक्त्री के साथ उसके माता-पिता मारपीट कर रहे है। चाइल्ड् लाइन टीम रायसेन द्वारा नाबालिक अभियोक्त्री की काउंस्लिंग की गई, जिसमें उसने बताया कि उसकी मम्मीड(आरोपी पुष्पा) बहुत खराब है। आरोपिया पुष्पाट ने उसके पापा को छोड़ दिया है और ग्राम झिरियाटोला से झांसी आ गई है। झांसी में उसकी मम्मी(आरोपिया पुष्पाक) के पास कई आदमी रोज आते थे और एक आदमी के साथ आरोपिया रहती थी। एक दिन उसकी मम्मी उस आदमी को छोड़कर झांसी से जबलपुर आ गई और उसे भी साथ ले आई, वहां अरोपिया उसके साथ मारपीट करती थी। फिर उसकी मम्मीर उसके साथ मण्डीआदीप से भी आ गई और आरोपी राकेश के साथ रहने लगी। वे तीनों ट्रेन में बैठकर मण्डीदीप से दीवानगंज आ रहे थे, तब आरोपी राकेश पीडिता के साथ छेडछाड करने लगा। घटना के बारे में उसकी मम्मीद ( आरोपिया) को बताया तो उसने पीडता को मारा और कहने लगी यदि सारी बाते किसी से कही तो तुझे मार देंगे। उसने डर के कारण किसी को घटना नहीं बताई। फिर दीवानगंज में आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। और कहा कि घटना किसी को बताने पर वह उसे जान से मार डालेगा। इसके पश्चात थाना सलामतपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना अंतर्गत लिया गया। विवेचना उपरांत यह चालान मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0