प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/ मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के अनाश्रित बच्चे, जिनके माता पिता का निधन हो गया है जो अपने रिश्तेदारों एवं संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे है उन्हे स्पांसरशिप के माध्यम से 4000 /- रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि योजना के तहत मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत 83 बच्चों के प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके है। ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है एवं माता- पिता की मृत्यु हो गयी है तथा योजना अंतर्गत अभी तक आवेदन नहीं किया है। तो पास के आंगनवाड़ी केन्द्र, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय अथवा चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 पर संपर्क कर आवेदन जमा कर सकते है।