प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/(पिपरिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया के न्यायालय द्वारा आरोपीगण अष्वनी शर्मा, कर्णिका शर्मा तथा श्वेता शर्मा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए/34 एवं धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 06-06 माह का कारावास एवं कुल 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन अधिकारी सोहनलाल चौरे ने बताया कि फरियादी नेहा शर्मा ने दिनांक 26.05.14 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में आरोपीगण अश्वनी शर्मा, कर्णिका शर्मा तथा श्वेता शर्मा के विरूद्व इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि आरोपी अष्वनी शर्मा से उसका विवाह दिनांक 25.05.2013 को जाति रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। आरोपीगण ने शादी के समय दहेज मे 10 लाख रूपये तथा गृहस्थी के सम्पूर्ण सामान की मांग की थी जिस पर फरियादी के पिता द्वारा 05 लाख रूपये नगद व गृहस्थी का सामान विवाह मे दिया गया था। शादी के बाद आरोपीगण द्वारा फरियादी नेहा को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे और कहने लगे कि दहेज मे 05 लाख रूपये और चाहिए। आरोपी गण द्वारा 05 लाख रूपये दहेज मे लाने व गृहस्थी का सामान लाने की मांग कर फरियादी को शारीरिक व मानसिक परेशान करने लगे और मारपीट भी किए। आरोपी अश्वनी द्वारा फरियादी के साथ पत्नी जैसे संबंध नही बनाए गए। आरोपी अश्वनी शर्मा अपनी माॅ कर्णिका तथा बहन श्वेता शर्मा की बात मानने के लिए फरियादी को परेशान करता था और दहेज में पांच लाख रूपये तथा गृहस्थी का सामान लाने की बात कहता था। फरियादी की शिकायत पर न्यायालय के आदेश से थाना पिपरिया मे अपराध क्रमांक 289/14 पंजीबद्व कर विवेचना की गई, विवेचना उपरांत चालान न्यायालय मे पेश किया गया।न्यायालय ने आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए/34 एवं धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 06-06 माह का कारावास एवं कुल 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोहनलाल चौरे द्वारा पैरवी की गई।